CGSSD मार्च, 31, 2023 तक बढ़ाया गया
अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt - CGSSD) को 31.03.2023 तक बढ़ा दिया गया है। 13 मई, 2020 को, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में 'डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड- स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए अधीनस्थ ऋण' शुरू करने की घोषणा की।
परिणामस्वरूप, सरकार ने 1 जून, 2020 को 'अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना' को मंजूरी दी, और यह योजना 24 जून, 2020 को शुरू की गई थी, ताकि तनावग्रस्त एमएसएमई जैसे एसएमए -2 और एनपीए खातों के प्रमोटरों को क्रेडिट प्रदान किया जा सके जो उधार देने वाली संस्थाओं के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋणदात्री संस्थाओं के बही-खातों में पुनर्रचना के लिए पात्र हैं। प्रारंभ में, योजना केवल 31 मार्च, 2021 तक वैध थी।
प्रमुख बिंदु:
- सरकार ने पहले ही इस योजना को 31.03.2022 तक बढ़ा दिया था, ताकि तनावग्रस्त एमएसएमई इकाइयों के लिए सुलभ सहायता के रास्ते बनाए जा सकें।
- सरकार अब योजना के हितधारकों के प्रस्तावों के आधार पर योजना को 31.03.2023 तक बढ़ाने पर सहमत हो गई है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) को भी 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया था।
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